रिपोर्टर/अमित कुमार
सकलडीहा चन्दौली मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0वाई0के0राय ने शुक्रवार को जनपद के सभी निजी चिकित्सालय प्रबंधक/संचालकों को कड़ा दिशा निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए जनपद के सभी निजी चिकित्सालय के प्रबंधक व संचालक पूर्व निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र 30.4.2023 तक ही वैध था।जिसे पुनः सभी संचालक/प्रबंधक को सूचित किया गया था कि निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र का पुनः नवीनीकरण,नये पंजीयन हेतु वैधता खत्म होने के पूर्व ही कराना सुनिश्चित किया गया था।
इस दौरान चिकित्साधिकारी ने बताया कि/ निजी नर्सिंग होम,चिकित्सालय, क्लिनिक,पैथोलॉजी सेंटर, एक्सरे सेंटर,डेंटल क्लिनिक,फिजियोथेरेपी चिकित्सा से जुड़े जिन लोगो ने अभी तक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में नवीकरण नही कराया है ।तो तत्काल प्रभाव से अपनी अपनी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बंद कर दे।इसी क्रम में चिकित्साधिकारी ने बताया कि शासन की तरफ से सभी नोडल अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर बिना पंजीकरण/नवीनीकरण के कोई भी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान खुला पाया गया तो प्रबंधक/संचालन व चिकित्सक के विरुद्ध मेडिकल काउंसिल एक्ट 15/2 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए है।
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