मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह कार्यक्रम मे सम्मलित होने के लिए करे ऑनलाइन - ABR NEWS

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

मंगलवार, 5 सितंबर 2023

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह कार्यक्रम मे सम्मलित होने के लिए करे ऑनलाइन

रिपोर्टर/अमित कुमार

चन्दौली जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाईट/पोर्टल https://cmsvy.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन पत्र करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु बालिग कन्या/महिला का आधार कार्ड आवश्यक है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जनसुविधा केन्द्र (कामन सर्विस सेन्टर), साईबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाईट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट करने के पूर्व सुधार किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन पत्र विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से गरीब अभिभावक, जिनकी वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से कम है और अपनी पुत्री की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्पन्न कराना चाहते हैं, वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://cmsvy.gov.in पर भरते हुए आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट आवश्यक संलग्नकों (यथा कन्या के आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा/निराश्रित/बी0पी0एल0 कार्ड अथवा रू0 02.00 लाख का वार्षिक सीमा तक का आय प्रमाण-पत्र, कन्या एवं वर की पासपोर्ट साइज फोटो, कन्या एवं वर का आधार कार्ड, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति, परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालीय आदेश की प्रति एवं कन्या के बैंक खाता की प्रति) सहित विकास खण्ड मुख्यालय (ग्रामीण क्षेत्र), अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय (शहरी क्षेत्र), अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चन्दौली अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय चन्दौली में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि उनके कन्याओं की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्पन्न करायी जा सके। योजनान्तर्गत कुल अनुमन्य धनराशि रू0 51000/- के सापेक्ष प्रत्येक शादी हेतु रू0 35000/- की धनराशि कन्या के बैंक खाते में अंतरित करायी जाएगी। इसके साथ ही रू0 10000/- तक के उपहार सामग्री का वितरण किया जाएगा एवं रू0 6000/- की धनराशि से उक्त सामूहिक समारोह को सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम आयोजक को उपलब्ध करायी जानी है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages