रिपोर्टर/अमित कुमार सकलडीहा उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरूवार को ब्लॉक मुख्यालय पर प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानो के अधिकारी और कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।
बीडीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के तहत प्रधानों का विभिन्न कार्यो का अधिकार है। प्रधान अपने गांव के विकास के लिये विभिन्न प्रकार की कर की वसूली कर सकता है। महिला प्रधानों की अधिकार का प्रतिनिधि हनन नहीं करे। महिला प्रधानों को विकास कार्यो और जनसेवा के लिये प्रेरित करे। पंचायती राज अधिनियम ककी धारा 95 (1) (छ)के प्राविधानुसार प्रधान को पद से हटाया भी जा सकता है।
ग्राम प्रधानों स्वंय आयकर रिर्टन दाखिल करने की जानकारी और उनके अधिकार व कर्तब्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। इस मौके पर एडीओ पंचायत बजरंगी पांडेय,एडीओ आईएसबी हवलदार यादव,सचिव पवन दूबे,रजनीश पांडेय,विजय चौरसिया, मिथिलेश गुप्ता,प्रधान मंजू वर्मा,चंदा देवी,रीना देवी,जेपी चौहान सहित अन्य मौजूद रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें