परिवार न्यायालय का बकाया न जमा करने पर जमीन कुर्क - ABR NEWS

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

शुक्रवार, 20 दिसंबर 2024

परिवार न्यायालय का बकाया न जमा करने पर जमीन कुर्क

 


रिपोर्टर/अमित कुमार सकलडीहा तहसील प्रशासन विभिन्न राजस्व बकायों को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में राजस्व न्यायालय का बकाया न जमा करने पर तहसील प्रशासन ने गुरूवार को जमीन कुर्क किया है। एक महीने बाद बकाया जमा नही करने पर कुर्क की भूमि को नीलाम करने की चेतावनी दिया है। तहसील प्रशासन की इस कार्यवाही से हड़कंप मचा है।
धानापुर क्षेत्र के नरौली गांव निवासी हरिद्वार सिंह के पुत्र चंद्रभान सिंह पर परिवार न्यायालय की ओर से 1 लाख 76 हजार रुपये गुजारा भत्ता का आदेश दिया गया था।जिसे बकाएदार द्वारा जमा नही किया गया। इसपर तहसील प्रशासन को रुपया वसूली करने का निर्देश दिया गया था। तहसील प्रशासन ने नोटिस जारी किया।लेकिन बकाएदार इसको भी नजरअंदाज कर दिया। वारंट होने पर फरार हो गया।इसपर अमीन की रिपोर्ट पर उसकी कुल चार आराजी नंबर में मिलजुमला रकबा को उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया।एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बताया कि एक महीने में पैसा नही जमा करने पर कुर्क जमीन को नीलाम किया जाएगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages